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Membership सदस्यता

  1. सदस्यता:वैश्य समाज या जाति (जिसमें अब तक 365 घटक सम्मिलित हैं)  का जो व्यक्ति अपना या अपने परिवार की ओर से संस्था के संविधान व उद्देश्यों के प्रति अपनी सहमति देता है व पालन करने के भाव से संस्था का सदस्यता/जनगणना फार्म भरेंगें, उन्हें (परिवार के सभी सदस्यों को ) संस्था का जनसाधारण सदस्यमाना  जाएगा I अठारह वर्ष से ऊपर की आयु वालों को साधारण सदस्य कहा जायेगा I
  2. फार्म भरने वाले वर्ष की प्रथम जनवरी को जिस की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उन्हीं को शर्तें पूरी करने पर नियमानुसार किसी भी इकाई का कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी, विशिष्ट या आजीवनसदस्यया संरक्षक सदस्यबनाया जा सकता है I
  3. सदस्यता की स्वीकृति या अस्वीकृति: किसी की भी सदस्यता स्वीकार करने या अस्वीकार करने का सम्बन्धितगवर्निंग बाडी को या उसके द्वारा अधिकृत समिति को विशेषाधिकार रहेगा I
  4. संस्था के हित के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने वालेकिसी भी सदस्य की सदस्यता सम्बन्धितगवर्निंग बाडी द्वारा  या उसके द्वारा अधिकृत समितिद्वारा रद्द करने का विशेषाधिकार रहेगा I
  5. कार्यकर्त्ता नेटवर्क में औसतप्रति 10 घरों के पीछे एक प्रतिनिधि सदस्य

(व एक स्टैंडबाई )उनकी इच्छानुसार व काम के आधार पर लिए जायेंगे, परन्तु इनमें से केवल बालिग़ प्रतिनिधि सदस्य ही वहां की  संगठन संस्था के कार्यकारिणीसदस्य होंगे I

  1. इसके अतिरिक्त जोबालिग़ सदस्य विशेष आर्थिक सहयोगकरेंगे, उनके आर्थिक सहयोग के आधार पर याबालिग़व्यक्ति विशेष कोउसकीविशिष्टताओंके कारण  संस्थाके हित में किसीभी स्तर पर (यानि स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तरपर या राष्ट्रीय स्तर पर) संगठन संस्था के विशिष्टकार्यकारिणीसदस्य के रूप में लिया जा सकता है I
  2. जरूरत पड़ने पर चुनाव में भाग लेने का अधिकार उसी सदस्य को होगा (Voting Rights, when required), जिसनेअपनीपूरीसदस्यता राशी का पहले ही समय पर भुगतान कर दिया हो I  वोटिंग राईट के लिए न्यूनतमदोवर्ष की सदस्यतावरीयता( Seniority of two years) व साथ में दोवर्ष की सदस्यता राशी दी होनी चाहिए Iचुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात बकायासदस्यता राशी का भुगतान समय पर भुगतान नहीं माना जायेगाI

फार्म भरने वाले महीने को छोड़कर अगले मास की पहली तारीख से उसकी सदस्यता प्रारम्भ हो जाएगी l  सदस्यता फार्म जिस माह में भरा गया है, वह उसी माह में स्वीकार/अस्वीकार हो जाना चाहिए l

  1. चुनाव मेंखड़े होने या भाग लेने का अधिकार उसी को होगा जिसे वोट डालने का अधिकार है I
  2. वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 लगभगप्रथम तीन वर्ष के दौरान  सभी स्तर की कार्यकारिणी अस्थायी (Adhoc) रहेंगी, (चूँकि प्रारम्भ में इनकागठन नामित आधार पर होगा, न कि चुनाव आधार पर)जिनमेंचुनावप्रक्रिया लागु नहीं होगीI इसके पश्चात बाकायदा लोकतान्त्रिक ढंग से चुनावी आधार पर हर स्तर पर कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा
  3. कोई भी सदस्य पिछली तारीख से (From Back Date) सदस्य नहीं बनाया जायेगा I
  4. देय सदस्यता शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम छ: माह के अंदर अंदर भुगतान  कर देना चाहिए, तभी शुल्क नियत समय पर दिया माना जायेगाI

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  1. सदस्यता के प्रकार:-
  1. जनसाधारण सदस्य–जिसकासदस्यता फार्म में नाम है, चाहे वह बालिग़ है या नहीं, उसे संस्था का जनसाधारण सदस्य कहा जायेगा I
  2. साधारण सदस्य–जनसाधारण सदस्यों में से जो चालूवर्षके प्रथम दिन 18वर्ष का हो चूका है, वहउस वर्ष से साधारण सदस्य कहा जायेगा I
  3. प्रतिनिधि सदस्य जो व्यक्ति समाज हित में अपना समय निकाल कर संस्था के लिए काम करता है तथा अपनी गली या आस-पड़ोस के औसत 10 से 15 या कम घरों/परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे प्रतिनिधि सदस्य कहेंगे I कार्यकर्त्ता नेटवर्क में औसतप्रति 10 घरों के पीछे एक प्रतिनिधि सदस्य (व एक स्टैंडबाई )उनके काम के आधार पर लिए जायेंगे ववे ही प्रतिनिधि सदस्य वहां की  संगठन संस्था के कार्यकारिणीसदस्य होंगे I ये प्रतिनिधि सदस्य संस्था व उन घरों के बीच एक सेतु का कार्य करेगेंI
  4. विशिष्ट सदस्य: प्रतिनिधि सदस्यताके रास्ते से न आकर, जोबालिग़व्यक्ति विशेष कोउसकीविशिष्टताओंके कारण संस्थाके हित में किसीभी स्तर पर (यानि स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर ) संगठन संस्था के कार्यकारिणीसदस्य के रूप में लिया जाता है तो ऐसा सदस्य विशिष्ट सदस्य कहलाएगा I
  5. आजीवन सदस्य: जोभी बालिग़ व्यक्ति संस्था कोनियमानुसार अपना आर्थिक सहयोगया विशेष आर्थिक सहयोगकरेंगे, उनके आर्थिक सहयोग के आधार पर,उसके जीवन काल तक वहआजीवन सदस्य कहा जायेगा Iसहयोग की राशि अनुसार उसे उस स्तर की कार्यकारिणी का आजीवन सदस्य  बनाया जायेगा I
  6. राष्ट्रीय कार्यकारिणीसदस्य याकेन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्ययाकेन्द्रीयप्रबन्धन बोर्ड सदस्य या Member Think Tank– केन्द्रीय कार्यालयमेंजिनसदस्योंपरकेन्द्रीयकार्य योजना तैयार करने, उसे लागू करने, समीक्षा करने, सुधार करने का दायित्व रहेगा (To prepareCentral Action Plan and to  implement, to monitor/follow up, to review and to improve it from time to time), उन्हेंराष्ट्रीय कार्यकारिणीसदस्य याकेन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्ययाकेन्द्रीयप्रबन्धन बोर्ड सदस्य या Member Think Tank कहा जाएगा I ऐसे सदस्य संस्थापक सदस्यों में से भी हो सकता है या जो संस्था के उद्देश्यपूर्ति में समर्पण भाव से तन,मन व धन से विशेष सहयोग करता है Iवर्ष 2020 तक इन्हें नामित आधार पर लिया जायेगा, बादके वर्षों मेंनीचे से लोकतान्त्रिक आधार पर चुन कर आयेंगेI संस्थापक सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी के स्थाई सदस्य रहेंगे l
  7. सलाहाकार समिति: ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो बहुत अधिक प्रभावशाली व प्रतिभा के धनी होते हैं, उन्हें प्रबन्धन बोर्ड की सलाह से संस्था के हित में संस्था की सलाहकार समिति में ले लिया जायेगा l इसमें समाज के एम.पी., एम.एल.ए.,अधिकारी या उधोगपति हो सकते हैं, मगर यदि इन्होंने अपना कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया है तो इन्हें वोट डालने का हक नहीं होगा l
  8. संरक्षक सदस्य: स्थानीय/जिला/राज्य इकाई या केन्द्रीय प्रबन्धन बोर्ड का जो भी कोई सदस्य,जिसकीटर्म पूरी हो गई है व संस्था के साथ बने रहना चाहता है व उसका रहना संस्था के लिए बहुत जरूरी है तथा जिसे संस्था से जुड़े हुए कम से कम 10 वर्ष हो गए है, तो ऐसे सदस्य को संस्था का संरक्षक सदस्य बना दिया जाएगा l